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'मेरे खिलाफ SC ने नहीं दिया कोई जजमेंट...', OBC नेता मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले

MP News: सागर जिले के ओबीसी नेता मानसिंह पटेल सन 2016 से लापता हैं. आरोप है कि मानसिंह पटेल की जमीन गोविंद सिंह राजपूत ने हड़प ली थी. तभी से मानसिंह पटेल भी लापता बताए जा रहे हैं.

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MP सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत.
MP सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत.

MP News: सागर जिले के ओबीसी नेता मान सिंह पटेल के लापता होने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने का आदेश दिया है. एसआईटी इस मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके करीबियों की भूमिका की जांच करेगी. 

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इस मामले में मोहन कैबिनेट के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सफाई पेश की है. गोविंद सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है. शीर्ष अदालत ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए. 

गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें आज तक इस मामले में उच्च न्यायालय से कोई नोटिस नहीं मिला है. बल्कि उनके राजनैतिक विरोधियों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है. इसलिए अनर्गल भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा की कार्रवाई की जाएगी. 

दरअसल, सागर जिले के ओबीसी नेता मानसिंह पटेल सन 2016 से लापता हैं. आरोप है कि मानसिंह पटेल की जमीन गोविंद सिंह राजपूत ने हड़प ली थी. तभी से मानसिंह पटेल भी लापता बताए जा रहे हैं.

वहीं, ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए. एसआईटी में एक एसपी रैंक का अधिकारी और एक अतिरिक्त एसपी रैंक का अधिकारी सदस्य होना चाहिए. तीनों अधिकारी एमपी कैडर आईपीएस अधिकारी होने चाहिए, लेकिन उनका मूल राज्य से बाहर का होना चाहिए. एसआईटी को चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है. 

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