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MP हाईकोर्ट का AIIMS भोपाल को अल्टीमेटम, 14 'अयोग्य' नियुक्तियों पर 4 हफ्ते के अंदर दाखिल करें जवाब

भोपाल के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता प्रकाश चौकसे ने बताया कि उन्होंने AIIMS की तीन सदस्यीय आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 14 प्रोफेसरों को हटाने की मांग की है. कमेटी ने पाया था कि ये कर्मचारी अपने पदों के लिए अयोग्य थे. 

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भोपाल AIIMS (फाइल फोटो)
भोपाल AIIMS (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भोपाल को साल 2012 में नियुक्त 14 'अयोग्य' कर्मचारियों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका  पर जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है. चीफ जस्टिस एसके कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने एम्स भोपाल को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है. 

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हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, "जिन प्रतिवादियों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया, उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का अंतिम मौका दिया जाता है. ऐसा न करने पर उनके जवाब को 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ स्वीकार किया जाएगा." यह निर्देश तब आया, जब एम्स भोपाल ने याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगा.

भोपाल के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता प्रकाश चौकसे ने बताया कि उन्होंने AIIMS की तीन सदस्यीय आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 14 प्रोफेसरों को हटाने की मांग की है. कमेटी ने पाया था कि ये प्रोफेसर अपने पदों के लिए अयोग्य थे. 

याचिकाकर्ता चौकसे ने कहा, "एम्स दिल्ली और अन्य अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने 2019 में हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की. एम्स भोपाल को कई नोटिस मिले, आखिरी बार जनवरी 2024 में, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया गया."

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यह मामला एम्स भोपाल में नियुक्तियों की पारदर्शिता और योग्यता पर सवाल उठाता है.अब कोर्ट के सख्त रुख के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि एम्स तय समय में जवाब देगा या जुर्माना भुगतना पड़ेगा.

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