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MP: खरगोन में एक सप्ताह बाद 2 महीने के लिए क्यों लगाई गई धारा-144?

मध्य प्रदेश के खरगोन (MP Khargone) में बीते 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू के साथ धारा-144 लगा दी गई थी. इसके बाद 4 मई को प्रशासन ने इसे हटा दिया था.

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खरगोन में दो माह के लिए लगी धारा 144.
खरगोन में दो माह के लिए लगी धारा 144.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जिले में 10 अप्रैल से 3 मई तक लगातार लगा रहा कर्फ्यू और धारा 144
  • बीते 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान शहर में हुई थी हिंसा

मध्य प्रदेश के खरगोन (MP Khargone) में एक सप्ताह पहले डीएम द्वारा हटाई गई धारा-144 बुधवार को फिर से लागू कर दी गई. जिले में अब आगामी दो माह तक धरना, जुलूस, प्रदर्शन और तकरीर बगैर अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे. उल्लेखनीय है रामनवमी जुलूस के दौरान 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद से 3 अप्रैल तक धारा-144 लागू थी, जो 4 मई को हटा दी गई थी. एक दिन पहले मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतरी थीं. अब प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है.

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खरगोन जिले में बुधवार शाम अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया. जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर खरगोन सहित पूरे जिले में दो माह के लिए धारा 144 लगा दी गई है. इस आदेश के जारी होने के बाद जुलूस, रैलियों, धार्मिक आयोजन, शोभायात्रा, तकरीर, रात्रि जागरण, धरना प्रदर्शन के लिए अब सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. जिले में 11 मई से 10 जुलाई तक धारा-144 लागू रहेगी.

यह भी पढ़ें: Khargone: दिव्यांग वसीम शेख अब अपनी ही बात से मुकरे, बोले- प्रशासन ने नहीं तोड़ी गुमटी, ये अफवाह है

बता दें कि बीते 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान आगजनी और पथराव के बाद भड़की हिंसा के चलते जिला प्रशासन ने धारा-144 के साथ कर्फ्यू के आदेश जारी किए थे. यह 3 मई तक प्रभावी रहे. 10 मई को शहर में मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में रैली के रूप में अचानक एसपी कार्यालय पहुंचीं और हंगामा और प्रदर्शन किया. इसके चलते बुधवार को फिर से जिले में धारा-144 लगा दी गई.

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SP सिद्धार्थ चौधरी का कहना है जिले में हाल ही में जो घटना घटित हुई है, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की गई है. इसके तहत किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन, रैली बगैरह सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे. बगैर अनुमति के जमावड़ा नहीं कर सकेंगे. यह आदेश डीएम द्वारा जारी किए गए हैं, इसका पालन कराया जाएगा.

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