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नीमच: शोभायात्रा में लहराई थी तलवार, धर्म की रक्षा के लिए ये जरूरी... बोले BJP नेता

मध्य प्रदेश के नीमच जिले (MP Neemuch) में हनुमान जयंती पर निकली शोभायात्रा में BJP जिलाध्यक्ष हाथों में तलवार लेकर लहराते दिखे थे. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन से शिकायत की है. भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने शोभायात्रा में तलवार ले रखी थी. यह धर्म की रक्षा के लिए ये जरूरी है.

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BJP जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार. (Photo: Video Grab)
BJP जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार. (Photo: Video Grab)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग
  • कांग्रेसी बोले- धारा 144 का किया गया उल्लंघन

मध्य प्रदेश के नीमच में हनुमान जयंती के दिन निकाले गए जुलूस में नीमच के BJP जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें जिलाध्यक्ष एक व्यक्ति के कंधे पर बैठकर डीजे के संगीत पर तलवार लहराते नजर आ रहे थे. यह वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने इसे इसकी शिकायत पुलिस से कर दी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने धारा 144 का उल्लंघन किया है, जबकि नीमच कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाए.

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वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष तलवार लहराने के इस मामले को सामान्य बताते हुए कांग्रेस के सारे आरोपों को खारिज करते नजर आ रहे हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि उनके पास तलवार थी. जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, वो ही है. मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जयंती धार्मिक पर्व है और शस्त्रों को हम वर्षों से पूजते आ रहे हैं. शास्त्रों को भी हम वर्षो पूजते आ रहे हैं. शस्त्र-शास्त्रों और धर्म की रक्षा के लिए ये आवश्यक है.

कांग्रेस को जिलाध्यक्ष अजित कांठेड़ ने कहा कि पिछले दिनों जिला दंडाधिकारी मयंक अग्रवाल ने धारा-144 के लिए आदेश जारी किया था. उस आदेश का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी का आदेश था. इस आदेश का पालन सभी पार्टियों को करना चाहिए. दो दिन से हम देख रहे हैं कि एक वीडियो में तलवार लहराई जा रही है. हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है. अगर आदेश न मानने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर का आदेश एक पम्पलेट था. 

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इस मामले में SP सूरज वर्मा ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, उसके संबंध में कुछ लोगों ने आवेदन और ज्ञापन भी दिया है. इस आवेदन की जांच के लिए सीएसपी को भेजा गया है. वीडियो की सत्यता आदि की जांच कर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वह मामले की जांच करवाएंगे, जिससे पता चल सके कि हथियार धारदार है या प्रतीकात्मक है? 

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