मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने आदिवासी युवक की सड़क पर पिटाई करने और उसे जूते के फीते बांधने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक बदमाश के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया है. घटना के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋषिकेश मीना ने बताया कि भवरकुआं थाना इलाके में आरोपी रितेश राजपूत (28) ने 18 अगस्त को सड़क पर गाड़ी चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 22 साल के आदिवासी युवक की पिटाई की और उसे प्रताड़ित किया. पीड़ित को बदमाश ने जूते के लैस बांधने के लिए मजबूर किया.
डीसीपी ने बताया, पुलिस की संस्तुति पर जिला प्रशासन ने आरोपी राजपूत के खिलाफ एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस वारंट को तामील कर दिया गया है और आरोपी को एनएसए के तहत जेल भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले में फरार सह-आरोपी की पहचान रोहित राठौर के रूप में हुई है और उसे पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है.
आदिवासी युवक की सार्वजनिक रूप से पिटाई करने और उसे जूते के फीते बांधने के लिए मजबूर करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आने के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है.
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाश राजपूत के खिलाफ पहले से ही करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने नवंबर 2023 में राजपूत के खिलाफ 3 साल के लिए बाउन्ड ओवर ऑर्डर जारी किया था, लेकिन उसने इसका उल्लंघन किया और अपराध किया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि निरोधक आदेश का उल्लंघन करने के लिए बदमाश के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया गया है.