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'होटल में आओ', फेसबुक चैट पर जिस महिला से गंदी बात कर रहा था पुलिसवाला, वह निकली पत्नी

Facebook के जरिए महिला ने फर्जी आईडी के जरिए पति से बातचीत शुरू की, फिर दोनों के बीच चैट पर घंटों बात होने लगी. फेसबुक चैट पर अपनी पत्नी को दूसरी युवती समझ पुलिसवाला किस की मांग करने लगा.

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आरोपी पति और पीड़ित पत्नी. (फोटो:aajtak)
आरोपी पति और पीड़ित पत्नी. (फोटो:aajtak)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पुलिस की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है कॉन्स्टेबल
  • पत्नी ने दूसरी युवती बनकर किया स्टिंग
  • मध्य प्रदेश के इंदौर का है पूरा मामला

मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी ने रंगीन मिजाज पुलिस कॉन्स्टेबल पति की करतूत का खुलासा करने करने अनोखा तरीका अपनाया. पत्नी ने सबसे पहले फेसबुक पर फर्जी नाम से आईडी बनाई. इसके बाद पति को रिक्वेस्ट भेजी और एक्सेप्ट होते ही दोनों बातें करने लगे. बात करने के दौरान पुलिसकर्मी ने पत्नी को अन्य युवती समझ चुंबन की डिमांड कर डाली. पत्नी ने असलियत बताई तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई. 

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इंदौर की सुखलिया निवासी मनीषा चावंड की पंचम की फैल में रहने वाले जवान सत्यम बहल से 2019 में शादी हुई थी. कुछ दिनों तक सत्यम ने मनीषा को अच्छे से रखा, लेकिन फिर उसके बाद यातनाओं का दौर शुरू हो गया. आए दिन पुलिस जवान पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा. पत्नी को जरा-जरा सी बातों पर बाथरूम में कई घंटों तक बंद करके रखता था. घंटों जमीन पर बैठाकर मारपीट करता था.  

परेशान होकर युवती ने अपने माता-पिता से शिकायत की, जिसको लेकर महिला थाने में आरोपी पति की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. 28 नवंबर 2020 को दर्ज करवाई गई एफआईआर में  लिखवाया गया कि पति घर में अखबार तक भी नहीं पढ़ने देता था.  यही नहीं, लगातार महिला से दहेज में मोटरसाइकल की मांग की जा रही थी. इस मामले में पति को गिरफ्तार करने के भी आदेश हुए थे. फिलहाल आरोपी जमानत पर बाहर है. कोर्ट में मामला चल रहा है. 

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मायके में रहने के दौरान पीड़ित मनीषा को अपने पति पर संदेह हुआ तो उसने फर्जी फेसबुक आईडी से उसे रिक्वेस्ट भेजी. खुद को सोशल मीडिया पर सिंगल बताने वाला सत्यम अब रोज महिला से बात करने लगा. इसी बीच, एक दिन फेसबुक चैट पर अपनी ही पत्नी को अन्य युवती समझ रहे पुलिसकर्मी ने किस सहित दूसरी चीजों की मांग कर डाली. पीड़ित पत्नी ने कोर्ट में वॉट्सऐप पर हुई चैट को बतौर सबूत पेश किया, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लिया गया. 

पीड़िता के आरोपों पर इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीते सोमवार को खाने-खर्चे स्वरूप 2 लाख रुपए, साथ ही हर महीने भरण पोषण के लिए भी 7 हजार रुपए महिला को देने के पति को आदेश दिए.

एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि साल 2020 में पीड़िता ने  शिकायत की थी और कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति को 7000 प्रतिमाह देने का ऑर्डर दिया. अब तक के हिसाब से 2 लाख 3 हजार की रकम हो चुकी है.

अपने वकील के साथ पीड़िता.

वहीं, पीड़ित पत्नी ने पति की सच्चाई सामने लाने के उद्देश्य से अन्य युवती बनकर उससे फेसबुक और वॉट्सऐप पर चैटिंग की, जिसमें स्पेशल ब्रांच में पदस्थ जवान सत्यम बहल ने पीड़िता से अश्लील बातें कीं. फिलहाल पीड़िता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उचित न्याय की गुहार लगाई है. 

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