राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिख ऑटो ड्राइवर (Auto Driver) सरबजीत (Sarabjeet Singh) और उसके बेटे की पिटाई के मामले को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही पूछा है कि आखिर ऑटो ड्राइवर और उसके 15 साल के बेटे को सड़क पर दिनदहाड़े क्यों बेरहमी से पीटा गया? कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से भी जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए भी कड़ी फटकार लगाई कि आखिर अब तक सिर्फ तीन ही पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई क्यों की गई, जबकि इस वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मारपीट में शामिल रहे.
During the hearing of Mukherjee Nagar violence against auto driver and his son, Delhi High Court scolded Delhi Police for beating the auto driver along with his son on the road. Court also asked Delhi police to submit the inquiry report for the case with in one week.