शनिवार को सरेंडर करने के लिए वरुण पीलीभीत कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनकी सरेंडर अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने धारा-153 ए के तहत यह अर्जी स्वीकार की. चुनाव कार्यक्रम । शख्सियत । विश्लेषण । अन्य वीडियो । चुनाव पर विस्तृत कवरेज