एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सात फेरों और अन्य रीतियों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं है. हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा सात को आधार बनाया है. देखें क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम.