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One nation, one election: क्या है 'एक देश, एक चुनाव', क्या फायदा क्या नुकसान?

One nation, one election: क्या है 'एक देश, एक चुनाव', क्या फायदा क्या नुकसान?

इस बात की सुगबुगाहट तेज़ है कि 18 से 22 सितंबर तक संसद में होने वाले विशेष सत्र में सरकार ‘एक देश, एक चुनाव’ का बिल ला सकती है. केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जो एक देश-एक चुनाव को लेकर काम करेगी. इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है. आइए जानते हैं ‘एक देश, एक चुनाव’ के बारे में सबकुछ.

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