सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. SC की डबल बेंच ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि राज्य सरकार इस तरह का निर्णय लेने के लिए 'सक्षम नहीं' थी. कोर्ट ने इसे 'धोखाधड़ी वाला कृत्य' यानी Fraud Act करार दिया है.