पुणे की सड़क दुर्घटना के मामले में Juvenile Justice Board ने 17 साल के नाबालिग आरोपी की ज़मानत रद्द कर दी है. बोर्ड ने अपने फैसले में कहा है कि इस लड़के को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जो बेल दी गई थी, वो बेल अब तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगी.