सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और पूछताछ के लिए न्यूट्रल जगह शिलॉन्ग को भी तय कर दिया गया है. लेकिन बीजेपी की व्याख्या इससे बिलकुल अलग है. पार्टी कह रही है कि जिस राजीव कुमार को सीबीआई से ममता बनर्जी बचाना चाहती थी, वो अब सीबीआई के सामने पेशी से बच नहीं सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई रख दी है. अदालत ने ममता सरकार के डीजीपी और मुख्य सचिव को अवमानना के मामले में नोटिस भी भेजा है, क्योंकि सीबीआई की दलील थी कि सीबीआई जांच में रुकावट डालकर कोर्ट का अपमान किया गया.