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दंगल: कानून बदलवाने के लिए देश में आग लगाने की क्या जरूरत है?

दंगल: कानून बदलवाने के लिए देश में आग लगाने की क्या जरूरत है?

SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ आज बुलाए गए दलित संगठनों के भारत बंद में जमकर हिंसा हुई. हिंसा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना में 3 और ग्वालियर में 2 लोगों की मौत हुई जबकि राजस्थान के अलवर में भी एक की जान चली गई. यूपी से भी बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आई हैं. मुजफ्फरनगर में पुलिस थाना तो मेरठ में एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया. हिंसा की आंच दिल्ली तक भी पहुंची है. इस बीच सरकार ने आज SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. 20 मार्च को कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और गिरफ्तारी के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की मंजूरी ज़रूरी कर दी थी. विपक्ष का आरोप है कि दलितों के इस मुद्दे पर सरकार हाथ पर धरे बैठी रही. जबकि सरकार ने दावा किया है कि वो दलितों से नाइंसाफी नहीं होने देगी. लेकिन इस सब के बीच दलित आंदोलन में हिंसा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

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