अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो जाए, लेकिन वो महिला और उसका पति चाहें कि वो संबंध को वापस बरकरार रखना चाहते हैं, तो उस महिला को अपने से दोबारा निकाह या शादी करने के पहले किसी और से शादी करनी होगी. इस नई शादी में तलाक होने के बाद ही वो वापस अपने पहले पति से निकाह कर सकती है. इसे हलाला कहा जाता है. जिसके खिलाफ़ अब मुस्लिम औरतों ने कानूनी जंग छेड़ दी है. मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है. याचिका दायर करने वाले पक्ष की दलील है कि हलाला, असल में मुसलमान औरतों के शोषण की एक प्रथा है जिसे फौरन बंद किया जाना चाहिए. लेकिन हलाला की पैरवी करने वाले कहते हैं कि इस प्रथा को रखा है गया इस लिए ताकि कोई गुस्से में या जल्दबाज़ी में तलाक देने का फैसला न कर ले.