देश की सबसे बड़ी अदालत में ट्रिपल तलाक पर बैन लगने के बाद, ये मामला अब संसद में पहुंच गया है. सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ़ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है. कैबिनेट में आज तीन तलाक के खिलाफ़ बिल के मसौदे पर बात हुई,. संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ये बिल, कानून की शक्ल ले लेगा और इसके बाद एसएमएस, व्हाट्सऐप, मुंह ज़ुबानी या किसी भी तरह से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने वाले शख्स को तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकेगी. इस कानून के बाद तीन तलाक की शिकार महिला, अदालत के ज़रिए अपने पति से नाबालिग बच्चों का संरक्षण और गुज़ारा भत्ता भी हासिल कर सकेगी. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में दिल्ली में सत्रह दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग बुलाई है. जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ये तय करेगा कि सरकार के बिल पर उसकी राय क्या है. हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों ने संकेत दे दिए हैं कि वो बिल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं . लेकिन ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल तलाक पर बैन लगा दिए जाने के बाद भी ऐसे मामले सामने आए हैं.