27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा ट्रेन नरसंहार में 59 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बनी विशेष अदालत ने गोधरा कांड के कुल 95 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की और 31 लोगों को दोषी करार दिया तथा इस कांड के मुख्य आरोपी उमरजी एवं मोहम्मद हुसैन कलोटा को 63 लोगों सहित सबूतों के अभाव में संदेह लाभ देकर बरी कर दिया गया है.