मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी. एस. ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका सरकारी कामकाज में तभी दखल देती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में फेल हो जाती है. चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें केवल संविधान के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी अदा करती हैं.