दिल्ली का दंगल: मतदाताओं को मिला प्रत्याशी को ठुकराने का अधिकार
दिल्ली का दंगल: मतदाताओं को मिला प्रत्याशी को ठुकराने का अधिकार
आज तक ब्यूरो
- नई दिल्ली,
- 28 सितंबर 2013,
- अपडेटेड 2:44 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए मतदाताओं को 'राइट टू रिजेक्ट' यानी सभी उम्मीदवारों को ख़ारिज करने का अधिकार दे दिया.