पूर्व दूरसंचार मंत्री सुखराम को रिश्वतखोरी मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है. 86 साल के सुखराम पर कोर्ट ने 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.