हरियाणा के एक गांव में पंचायत ने एक युवक और युवती की शादी को लेकर 72 घंटे के भीतर गांव छोड़ देने का फरमान सुनाया है. लड़का और लड़की एक ही गोत्र के हैं इसलिए पंचायत की नजर में ये शादी जायज नहीं है.