कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्पीकर को खुली छूट दी है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि स्पीकर को खुली छूट है कि वह नियमों के हिसाब से फैसला करें. फिर चाहे वो इस्तीफे पर हो या फिर अयोग्यता पर हो. इस लिहाज से गुरुवार को होने वाला फ्लोर टेस्ट होकर रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बागी विधायकों पर विधानसभा में जाने को लेकर कोई दबाव नहीं है.
The Supreme Court has said on Karnataka crisis, the trust vote will take place on Thursday. MLAs can not be compelled to attend the Karnataka Assembly on Thursday. The SC also told the Speaker that he is free to take a decision on resignations of the rebel MLAs.