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एक और एक ग्यारह: चार्जशीट चुनाव से रोकने का पैमाना नहीं- SC

एक और एक ग्यारह: चार्जशीट चुनाव से रोकने का पैमाना नहीं- SC

दागी नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है.  चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सिर्फ चार्जशीट ही काफी नहीं है. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.   कोर्ट ने कहा कि आम जनता को अपने नेताओं के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.  हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को देनी चाहिए. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मसले संसद को कानून बनाना चाहिए.

The Supreme Court today said that the legislators could not be banned from practising as lawyers in courts. A three-judge bench of the Supreme Court dismissed a petition seeking ban on the legal practice of MPs, MLAs and MLCs who are legal professionals.

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