कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. जबकि स्कूल यूनिफॉर्म व्यवस्था बनाने के लिए एक वाजिब पाबंदी है. छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. इस आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब का समर्थन करने वाली सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. देखें एक और एक ग्यारह.
The Karnataka HC has ruled that hijab does not form a part of the essential religious practice in Islam, in a huge setback to a section of Muslim students from the Government Pre-University Girls College in Udupi, seeking permission to wear hijab inside Karnataka institutions.