कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' के बयान को लेकर अदालत में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें भविष्य में सतर्क रहना चाहिए. कोर्ट ने राहुल को ऐसी बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है.