मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को 9 साल बाद जेल से जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट के दिए इस जमानत पर राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है. पुरोहित के वकील की दलील थी कि अगर दोष साबित हो भी जाए तब भी अधिकतम सजा सात साल होती और कर्नल पुरोहित दोषी साबित हुए बिना ही 9 साल जेल में बिता चुके हैं. ये इंसाफ के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है.