दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों की सदस्यता बहाल कर दी है. चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई हो.