दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर रोक लगाने से मना कर दिया. जिससे अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा.
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