अब जल्दी ही तीन तलाक पूरी तरह गैरकानूनी हो जाएगा. कैबिनेट ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इसे संसद के इसी सत्र में पेश किया जा सकता है. इस कानून में यह प्रस्ताव रखा गया है कि तीन तलाक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा. इस कानून को तोड़ने पर तीन साल की सजा होगी. 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध करार दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करके एक दिसंबर को राज्य सरकारों को भेजा था. उनसे दस दिन में जवाब भी मांगा गया था. सरकार ने इस कानून को इसलिए जरूरी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से तीन तलाक की खबरें आ रही हैं.