लखनऊ में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर हटा दिए जाएं. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह किसी का पोस्टर लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने 16 मार्च तक इस मामले में हलफनामा देने को कहा है. लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए थे. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं. देखिए क्रांतिकारी में पूरी रिपोर्ट.