यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश ने भी लव जेहाद कानून की दिशा मे बड़ा कदम उठाया है. आज शिवराज सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को हरी झंडी दिखा दी. सरकार ने इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अधिनियम मध्यप्रदेश में प्रभावी हो जाएगा. कानून के तहत प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या मतांतरण कराकर विवाह करने या कराने वाले को एक से लेकर दस साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपए तक अर्थदंड का प्रविधान भी किया गया है. देखें