हैदराबाद मुठभेड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फरमान सुना दिया है. दो पूर्व जजों समेत सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर के साथ निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है. 6 महीने में रिपोर्ट देने का वक्त तय किया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी समेत चल रही सभी जांच पर रोक लगा दी है. हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में दिशा के सभी चारों आरोपी मारे गए थे और पुलिस का बयान आया कि पहले उन्होंने पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की- पुलिस एक्शन के खिलाफ मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट. कोर्ट ने जांच की मियाद भी तय कर दी है. मामला हैदराबाद में उस डॉ दिशा से जुड़ा है. जिसे जलाकर मार डाला गया था.