किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. अदालत ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है. यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई है. निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि निकिता दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैरजमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है. ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके. ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो.
Mumbai-based lawyer Nikita Jacob, who is one of the key accused in the toolkit case, has been given relief by the Bombay High Court during the hearing of a bail plea on Tuesday. The Bombay High Court has allowed transit anticipatory bail application of Nikita Jacob and granted her transit bail for 3 weeks in connection with the FIR lodged by Delhi Police in the toolkit case. Watch the video for more information.