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राजस्थान स्पीकर की अर्जी पर SC ने कहा- असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

राजस्थान स्पीकर की अर्जी पर SC ने कहा- असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

राजस्थान के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश और प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. इसके साथ ही अब इस मसले पर सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने याचिक दायर की थी और कहा था कि हाईकोर्ट का निर्देश विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप है. देखें वीडियो.

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