सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर बंद रखने पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि नियंत्रित किया जा सकता है. शंभू बॉर्डर 13 फरवरी 2024 से बंद है, जिससे पंजाब के किसान दिल्ली कूच नहीं कर पा रहे थे. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि बॉर्डर खोलें और किसानों को चिकित्सा, खाना और पानी की सुविधाएं मुहैया कराएं. अगले शुक्रवार को मामले की विस्तृत सुनवाई होगी.