26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे या नहीं. करेंगे तो किस रूप में. इन सब पर फैसला अब दिल्ली पुलिस करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर परेड पर पाबंदी लगाने वाली याचिका पर सुनवाई तो की लेकिन एक्शन का फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून-व्यवस्था का मसला है और इस पर पुलिस ही फैसला कर सकती है. पुलिस एक्ट के तहत सरकार और पुलिस को अधिकार हैं और कोर्ट को इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगली सुनवाई बुधवार को होगी. देखें