बोम्बे हाई कोर्ट में 26-11 आतंकवादी हमलों के आरोपी अजमल कसाब ने आर्ज़ी डाल कोर्ट से आग्रह किया की मामलों की सुनवाई के दौरान उसे कोर्ट में हाज़िर हुए दिया जाना चाहिए. लेकिन सरकारी पक्ष के ये कहने पर की सुरक्षा के इंतेज़ाम मुश्किल होगा, कोर्ट ने कसाब की ये याचिका खारिज़ कर दी.