सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में संशोधन के दो प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है. सरकार ने अगली सुनवाई तक किसी भी वक्फ संपत्ति को डी-नोटिफाई न करने और वक्फ बोर्ड या काउंसिल न बनाने का निर्देश दिया. इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के धर्म और पहचान पर हमला है और वे इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे. देखें मुंबई मेट्रो.