scorecardresearch
 
Advertisement

मुंबई मेट्रो: मुंबई के रिहाइशी इलाकों में पटाखा बैन

मुंबई मेट्रो: मुंबई के रिहाइशी इलाकों में पटाखा बैन

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखने के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाके में पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है. अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वो रिहायशी इलाके में पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश पटाखा जलाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ रिहायशी इलाकों में बिक्री पर रोक के लिए है. बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने न्यायाधीश वीएम कनडेश के पिछले साल के आदेश को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया है.

Advertisement
Advertisement