मुंबई की निचली अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति को जमानत दी है, हालांकि वह कोर्ट को जानकारी दिए बगैर कोर्ट से बाहर नहीं जा सकतीं. उन पर सीबीई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने एनजीओ के लिए विदेशी फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेने के आरोप हैं.