मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. इस पूछताछ को लेकर प्रताप सरनाईक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 175 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. दरअसल, टॉप्स ग्रुप प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में ईडी ने प्रताप सरनाईक को पूछताछ के लिए बुलाया था. इस पूछताछ को लेकर प्रताप सरनाईक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. प्रताप सरनाईक, उनके बेटे विहंग सरनाईक और बहनोई योगेश चंदेला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए. देखें मुंबई मेट्रो, सईद अंसारी के साथ.