scorecardresearch
 
Advertisement

महामारी कानून में किया गया बदलाव, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब गैरजमानती

महामारी कानून में किया गया बदलाव, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब गैरजमानती

कोरोना संकट के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार नया अध्यादेश. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि इन घटनाओं की 30 दिन में जांच पड़ताल पूरी होगी.सरकार के मुताबिक- 1 साल में सुनवाई होगी पूरी 3 महीने से लेकर 5 साल तक सजा. 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना, पूरे देश में लागू होगा कानून.गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल की हो सकती है सजा, सरकार ने कहा, ऐसे मामलों में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माना.सरकार का ऐलान, डॉक्टरों, नर्सों सहित आशा कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख का बीमा.महामारी कानून 1897 कानून में बदलाव, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब गैरजमानती. प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी, देश में बन कर तैयार हो चुके हैं 723 अस्पताल. नॉनस्टॉप 100 में देखें लेटस्ट अपडेट्स.

The central government has brought an ordinance to end violence against health workers by amending the Epidemic Diseases Act, 1897, which will allow imprisonment from 6 months to 7 years for those found guilty. Addressing a press conference, Union minister Prakash Javadekar today said the government would act tough against those who would attack doctors and frontline health workers.

Advertisement
Advertisement