22 जनवरी को निर्भया के दोषियों को नहीं दी जा सकेगी फांसी, दया याचिका के रद्द होने तक अटका मामला. निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी एक और याचिका, मुकेश के वकील ने डेथ वारंट रद्द करने की मांग. मुकेश के वकील की दलील, दया याचिका है राष्ट्रपति के पास लंबित. वकील ने कहा, दया याचिका खारिज होने के बाद भी उसे मिलनी चाहिए 14 दिनों की मोहलत. तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक पवन जल्लाद को हर फांसी के लिए मिलेंगे 15,000 रुपए.