रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है. उनके खिलाफ फर्जी कागजात पर पासपोर्ट बनवाने का मामला दर्ज किया गया है. आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ धारा 420, 467, 470 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा पासपोर्ट ऐक्ट के सेक्शन 12 के तहत भी केस दर्ज किया गया है. धारा 467 के तहत अगर आरोप साबित हो गए तो आचार्य बालकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है. जबकि धारा 420 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है.