सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार पर आपराधिक मामले दर्ज कर सुनवाई की बात कही है. इसके साथ ही कोर्ट ने दो वर्षों में सुनवाई खत्म करने का भी आदेश दिया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बाबरी विध्वंस के आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में आपराधिक साजिश का मामला भी जोड़े जाने की मांग की थी. इस पर न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायाधीश रोहिंगटन नरीमन की संयुक्त पीठ ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.