सतलुज यमुना लिंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को बड़ा झटका दिया है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि पंजाब को हरियाणा का पानी हर हाल में देना होगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तिलमिलाई पंजाब सरकार ने पंजाब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया बल्कि 16 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है..