दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली का बॉस है. दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.