बॉम्बे हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते 26/11 मुंबई हमले के कसूरवार अजमल आमिर कसाब की फांसी को बरकरार रखा है. अब फांसी के फंदे से बचने के लिए कसाब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. अगर वहां भी उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है, तो उसके पास राष्ट्रपति को दया याचिका दायर देने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा.