गुजरात में चुनावी जंग के बीच रोटी और पराठे में लड़ाई छिड़ गई है. सवाल उठ रहा है कि दोनों आटे से बनती है तो दोनों के टैक्स में फर्क क्यों? पराठे बनाने वाली कंपनी वाडीलाल ने इसी दलील के साथ सवाल उठाया क्योंकि रोटी पर जहां 5 फीसदी gst है, वहीं पराठे पर 18 फीसदी है. गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR ने वाडीलाल की दलील खारिज कर कहा कि रोटी और पराठे में काफी अंतर है.
The Gujarat Appellate Authority of Advance Ruling (AAAR), while upholding the ruling of AAR, has held that 18% GST is applicable on parathas. Watch this video to know more.