सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है. वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों और रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों के डी-नोटिफिकेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है. अदालत ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी. देखें ख़बरें असरदार.